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प्रधानमंत्री आवास ईडब्ल्यूएस का किया जा रहा है भौतिक सत्यापन

ग्वालियर । नगर निगम ग्वालियर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के एएचपी घटक योजना अंतर्गत ईडब्ल्यूएस के भौतिक सत्यापन हेतु नगर निगम ग्वालियर द्वारा जांच दल गठित किया गया है। दल द्वारा प्रत्येक ईडब्ल्यूएस आवास एवं हितग्राही का सर्वे कर मूल हितग्राही के आधिपत्य के संबंध में जांच व सत्यापन रिपोर्ट दी जाएगी।
कार्यपालन यंत्री श्री पवन सिंघल ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय के निर्देशानुसार ईडब्ल्यूएस इकाईयों के भौतिक सत्यापन हेतु दल गठित किया गया है। उल्लेखनीय है कि नगर निगम ग्वालियर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के एएचपी घटक योजना अंतर्गत ईडब्ल्यूएस की 25 ब्लॉक में 1200 आवासीय इकाईयों का निर्माण मानपुर-2 पर किया गया है। ई.डब्ल्यू.एस. आवास निर्माण की लागत 8.5 लाख रूपये है। ईडब्ल्यूएस हितग्राहियों को शासन के आदेशानुसार 2 लाख रूपये में आवंटित किए गए हैं। वर्तमान में 1200 में से 1182 हितग्राहियों की रजिस्ट्री की जा चुकी है।
राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग म.प्र में रजिस्ट्री करते हुए पेज 11, कण्डिका 01 में स्पष्ट उल्लेख है कि हितग्राही 10 वर्ष की अवधि तक किसी भी व्यक्ति, संस्था का विक्रय दान, बख्शीश, उदार पोषण अन्य रीति से अंतरित अथवा संक्रांत करने का अधिकारी नहीं होगा। तदनुसार हितग्राही अन्य किसी को 10 वर्षों तक आवास को न तो बिक्रित कर सकता है और न ही किसी अन्य का नाम विभिन्न विभागों के दस्तावेजों में बदलवा सकता है। प्रत्येक चयनित हितग्राही का पंजीकरण केन्द्र शासन के पी.एम.ए.वाय पोर्टल पर किया जाता है तदोपरांत ही हितग्राही के पक्ष में रजिस्ट्री की जाती है। उक्त पोर्टल में पंजीकृत हितग्राही का विवरण बदलना संभव नहीं है। आवेदकों की रजिस्ट्री कराने से पूर्व पति एवं पत्नी के आधार कार्ड से शासन के पोर्टल पर एम.आई.एस. होने के उपरांत रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित किया जाता है। जिससे आवेदक शासन द्वारा लाभ प्राप्त होने की सूची में शामिल हो जाता है।