ग्वालियर 26।जिले अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में गुरुवार को इंदर गंज पुलिस ने फालका बाजार स्थित जरी पटका नंबर 01 रामा अपार्टमेंट में रह रहे रूपकिशोर उर्फ रूपेश गुप्ता पुत्र गुलाब चंद गुप्ता उम्र 40 साल निवासी डबरा ग्वालियर हाल रामा अपार्टमेंट जरी पटका नं 02 फालका बाजार ग्वालियर से ।पुलिस टीम ने चेक कर एक कमरे में 21 पेटी देशी शराब मसाला (लाल) कुल कीमती लगभग 80,000/- रुपये की रखी मिली। जिसे जप्त कर अरोपी को अपनी गिरफ्त में लिया ।
व रिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ तथा अवैध शराब की खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी तारतम्य में गुरुवार को थाना इंदरगंज पुलिस को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति फालका बाजार स्थित जरी पटका नंबर 01 रामा अपार्टमेंट में अवैध रूप से शराब का भण्डारण किये हुए है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकरियों को अवगत कराया गया। जिस पर से अति. पुलिस अधीक्षक(मध्य) श्रीमती अनु बेनीवाल द्वारा थाना इंदरगंज पुलिस को मुखबिर सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार सीएसपी इंदरगंज रोबिन जैन के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी इंदरगंज निरी. दीप्ती तोमर के द्वारा थाना बल की टीम को मुखबिर के बताये स्थान पर कार्यवाही हेतु भेजा गया। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताये स्थान पटका नंबर 01 रामा अपार्टमेंट में जाकर मकान का गेट को खटखटाया तो एक व्यक्ति मकान में उपस्थित मिला। जिसने पूछताछ में अपना नाम रूपकिशोर उर्फ रूपेश गुप्ता पुत्र गुलाब चंद गुप्ता उम्र 40 साल निवासी डबरा ग्वालियर हाल रामा अपार्टमेंट जरी पटका नं 02 फालका बाजार ग्वालियर का होना बताया।पुलिस टीम द्वारा मकान के अंदर चेक किया तो एक कमरे में 21 पेटी देशी शराब मसाला (लाल) कुल कीमती लगभग 80,000/- रुपये की रखी मिली। पकड़े गये व्यक्ति से उक्त अवैध शराब के संबंध में पूछताछ की गई तो उसने उक्त शराब अपने भतीजे राज गुप्ता निवासी कोटेश्वर मंदिर के पास गहोई कॉलोनी की होना बताया। पकड़े गये व्यक्ति से शराब के संबंध में वैध लायसेंस चाहा गया तो नहीं होना बताया। आरोपी का यह कृत्य धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय पाया जाने से आरोपी के कब्जे से 21 पेटी अवैध देशी शराब विधिवत जप्त कर आरोपी के खिलाफ थाना इंदरगंज में अप0क्र0- 45/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट धारा 49 बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
अवैध शराब जप्त करने में थाना प्रभारी इंदरगंज निरी0 दीप्ती तोमर, सउनि अरुण सिंह तोमर, सउनि लाखन सिंह जाटव, प्रआर. अवधेश सिंह सिकरवार, प्र.आर0 रामनिवास गुर्जर, प्र.आर0 अवधेश सिंह सिकरवार, आर0 नीरज यादव, आर0 दीपक मिश्रा, आर0 भुवनेश्वर, आर0 कुंजबिहारी शर्मा, आर0 पंकज तोमर, आर. संदीप, म.आर0 अचला, शिवानी, आर0 चालक प्रवीण कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

