सुरक्षा की दृष्टि से वृक्षों को काटने पर एनएचएआई को करना होगा 3 साल तक संरक्षण और लगाने होंगे दस गुने पेड़

ग्वालियर 23। नगर निगम ग्वालियर के पार्क विभाग द्वारा संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम ग्वालियर एवं परियोजना निदेशक भाराराप्रा पकाई ग्वालियर को वृक्ष काटने की सशर्त  अनुमति प्रदान की है।
उद्यान अधीक्षक शैलेन्द्र चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि सेतु बंधन योजना के अंतर्गत ग्वालियर जिले में महलगांव एवं हरिशंकरपुरम के मध्य रेलवे अंडर पास के निर्माण कार्य में बाधक रेलवे भूमि में लगे 01 वृक्ष एवं महलगांव एवं हरिशंकरपुरम के मध्य रेलवे अंडर पास के निर्माण कार्य में बाधक 05 नगर वृक्षों को काटने की अनुमति चाही गई थी। पार्क पर्यवेक्षक द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण कर वृक्ष को काटने की अनुमति शर्तों के साथ दी।
इसके साथ ही परियोजना निदेशक भाराराप्रा पकाई अंतर्गत रा.रा.क्रमांक 44 सिकरौदा जंक्शन पर फ्लाईओवर एवं सर्विस रोड निर्माण में बाधक 02 नगर वृक्षों को काटने की अनुमति चाही गई थी। जिसे पार्क पर्यवेक्षक द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण कर वृक्ष को काटने की अनुमति शर्तों के साथ दी।
शर्तों के अनुसार पेडों को काटते एवं छांटते समय यदि किसी प्रकार की जनहानि एवं दुर्घटना घटित होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित आवेदक की होगी, नगर निगम ग्वालियर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वृक्ष को काटते अथवा छांटते समय यदि किसी भी प्रकार का जनाक्रोश या आपत्ति होती है तो अनुमति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। अनुमति की वैधता 45 दिवस तक मान्य होगी। 45 दिवस उपरांत अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
वृक्ष अधिकारी द्वारा आवेदन एवं फोटो के अनुसार भवन में बाधक पेड एवं शाखाओं को काटते एवं छांटने से संबंधित अनुमति दी गई है। यदि इसके अतिरिक्त किसी अन्य पेड़ की शाखा को काटते एवं छांटने का कार्य किया गया तो आवेदक के विरुद्ध मध्यप्रदेश वृक्ष परिरक्षण अधिनियम 2001 के तहत कार्रवाई की जाएगी। काटी गई लड़कियां उद्यान विभाग नगर निगम के उद्यान विभाग में जमा कराना अनिवार्य होगा। साथ ही उक्त काटे गए वृक्षों के क्षतिपुरक 10 गुणा पेड लगाते हुए के फोटो एवं उक्त पेडों का 03 वर्ष तक संधारण करने संबंधी शपथ पत्र उद्यान कार्यालय मंे प्रस्तुत करने उपरांत ही उक्त अनुमति प्रभावशील होगी।