जिनकी मैपिंग नहीं हुई है वे व्यक्ति पहचान दस्तावेज के आधार पर करा सकते हैं सत्यापन
ग्वालियर । ग्वालियर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भारत निर्वाचन
आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिये निर्धारित किए गए
कार्यक्रम के तहत नोटिस चरण चल रहा है। जिन मतदाताओं के नाम पिछले एसआईआर से मैप
नहीं हुए हैं उन्हें संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का मौका दिया
जा रहा है। नोटिस चरण 14 फरवरी तक पूर्ण होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी
रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को पहचान दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से पाँच दिवस के भीतर
अनिवार्यत: सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं।
पहचान के लिये यह दस्तावेज मान्य होंगे
जिन व्यक्तियों का पिछले एसआईआर से मिलान नहीं हुआ है उन्हें संबंधित ईआरओ
द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का मौका दिया जा रहा है। इस दौरान वह व्यक्ति आयोग द्वारा
निर्धारित पहचान दस्तावेजों को साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा
सकता है। आयोग द्वारा निर्धारित पहचान दस्तावेजों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म
प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक शैक्षिक प्रमाण-पत्र,
स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र, वन अधिकार प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय नागरिक
रजिस्टर, राज्य या निकाय द्वारा जारी पारिवारिक रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी भूमि व
मकान का आवंटन प्रमाण-पत्र, आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत आधारकार्ड, सरकार या
सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी पेंशन पहचान व भुगतान पत्र, सरकार स्थानीय निकाय, बैंक,
डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रमाण-पत्र व दस्तावेज
इत्यादि शामिल हैं।

