गोवा नाइट क्लब अग्निकांड लूथरा ब्रदर्स को बड़ा  झटका दिल्ली कोर्ट ने खारिज कर दी अग्रिम जमानत याचिका

नईदिल्ली  ।गोवा नाइट क्लब अग्निकांड  में लूथरा ब्रदर को बुधवार को बड़ा  झटका दिल्ली कोर्ट ने खारिज कर दी अग्रिम जमानत याचिका। गोवा के प्रसिद्ध नाइट क्लब में गत 7 दिसंबर को  भीषण आग लगी थी ।इस मामले में आरोपी बनाए गए क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत  याचिका दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने खारिज कर दिया है जज वंदना के आदेश के चलते दोनों भाइयों की गिरफ्तारी करता साफ हो गया है।

लूथरा ब्रदर्स ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी।लेकिन रोहिणी कोर्ट की जज वंदना ने लूथरा  भाईयों  की उम्मीदों को झटका दे दिया है ।जिसके चलते अब इन दोनों भाइयों के गिरफ्तारियां में कोई वाधा नहीं होगी।लूथरा ब्रदर्स के अधिवक्ता  तनवीर अहमद ने कोर्ट में पक्ष रखा कि घटना लापरवाही के कारण हुई थी ना की हत्या के इरादे से हुई लूथरा भाइयों के वकील ने कहा उनके परिवार को खतरा है और जीवन में वह जीवन की सुरक्षा के लिए कोर्ट के समक्ष है ना कि फरार है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत निर्दोषिता की धारणा है आरोपी नहीं है । अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया दोनों भाई जांच में शामिल होने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी उनके खिलाफ सीधे वारंट जारी कर दिया गया है। जबकि जांच में शामिल होने के लिए कोई नोटिस ही नहीं दिया गया ।उन्होंने तर्क दिया लूथरा के मैनेजर पूरे भारत में 40 जगह क्लब चलाते हैं। ऐसे में दिल्ली में बैठे लोग हर जगह मौजूद नहीं हो सकते वकील ने तर्क दिया गिरफ्तारी गुस्से या बदले की भावना से नहीं की जा सकती।  अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए गोवा पुलिस ने कहा विरोध किया । पुलिस ने कोर्ट को बताया कि नाइट क्लब में गौरव लूथरा सौरभ लूथरा और अजय गुप्ता हस्ताक्षर कर्ता  हैं । क्लब का लाइसेंस पहले ही समाप्त हो चुका है लेकिन उसे रिन्यू नहीं कराया गया कोई सहयोग नहीं किया गया है ।इसलिए कोर्ट की ओर से किसी सुरक्षा के अधिकारी कतई नहीं है वकील ने कहा दोनों भाई 7 दिसंबर को भारत छोड़कर चले गए ।जबकि उन्होंने दावा किया था कि वह 6 दिसंबर की रात को निकले थे वकील ने तर्क दिया इससे पता चलता है कि सौरभ और गौरव लूथरा ने अदालत और अधिकारियों को गुमराह किया और देश छोड़ दिया।