कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी,जिले में 91 केन्द्रों पर होगी परीक्षा
ग्वालियर10।माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश द्वारा हायर सेकेण्ड्री व हाईस्कूल एवं अन्य परीक्षा मंगलवार 10 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक 91 परीक्षा केन्द्रों पर होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने परीक्षा केन्द्रों पर कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत समस्त परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर के दायरे में 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों के समूह के रूप में या अन्य किसी प्रकार से एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया है। उक्त प्रतिबंध परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र पर पहुँचकर परीक्षा केन्द्र प्रांगण में समूह के रूप में एकत्र न होकर परीक्षा के लिये निर्धारित स्थान पर बैठना होगा। उक्त आदेश प्रशासनिक अधिकारियों एवं परीक्षा केन्द्रों में ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों, शासकीय कर्तव्य पालन के समय ड्यूटी पर लगाए गए सुरक्षा बलों, अर्द्धसैनिक बलों एवं अन्य शासकीय बलों पर प्रभावशील नहीं होगा।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा जारी किया गया प्रतिबंधात्मक आदेश 10 फरवरी से लागू होकर परीक्षा समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के तहत दण्डनीय होगा।

