तिरुवन्थपुरम।केरल चुनाव आयोग ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मीडिया कर्मियों के लिए गाइडलाइंस जारी की है जिसमें निष्पक्ष पारदर्शी और बिना भेदभाव वाली कवरेज की जरूरत पर जोर दिया है आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी बनाए रखने के लिए जिम्मेदार रिपोर्टिंग जरूरी है ।
अधिसूचना के मुताबिक मतदान समाप्त होने से पहले 48 घंटे के साइलेंस पीरियड के दौरान किसी भी चुनाव क्षेत्र में कोई भी सार्वजनिक जनसभा रैली आज हमारा नहीं किया जा सकता या उसमें शामिल नहीं हुआ जा सकता आयोग ने आगे जोड़ दिया के प्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के क्षेत्र 126 ए के मुताबिक समय के दौरान एग्जिट पोल और उनके नतीजे दिखाएं या प्रकाशित नहीं किया जा सकते मीडिया आउटलेट्स को या पक्का करना होगा कि एग्जिट पोल पर चर्चा या अनुमान के तौर पर किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी का पक्ष लेने या उसे नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी बात नहीं फैलाई जाए आयोग ने यह भी कहा है कि टेलीविजन चैनलों को ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है जबकि प्रिंट मीडिया को प्रेस काउंसिल आफ इंडिया के चुनाव रिपोर्टिंग नियमों का पालन करना होगा सभी ब्रॉडकास्ट न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी एमबीए के निर्देश से भी बंदे हैं चुनाव अधिसूचना लागू होने के बाद केवल नेटवर्क को केवल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के नियमों का पालन करना होगा अधिसूचना में कहा गया है कि मतदान के दिन पत्रकारों को मतदाताओं या अधिकारियों को परेशान करने वाले तरीके से मतदान केंद्र में घुसने की इजाजत नहीं होगी ऐसी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी जिससे वॉलेट की फ्रीक्वेंसी से समझौता हो पूरी तरह माना है म्युनिसिपल इलाकों में मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में मीडिया इंटरव्यू पॉलिटिकल चर्चा राय देने वाली बातचीत या एग्जिट पोल की गतिविधि नहीं कर सकता आज सूचना में यह कहा गया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनाव से जुड़ी गतिविधियों को कवर करने की इजाजत होगी जिनके पास आयोग से जारी मीडिया पास होंगे

