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अदालतों में बार-बार तारीख लेने की आदत पर सुप्रीम सख्ती , सुनवाई टालने (adjournment) के नियमों किये कड़े

नई दिल्ली।अब अदालतों में बार-बार तारीख लेने की आदत पर सख्त लगाम लगने वाली है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने (adjournment) के नियमों को कड़ा करते हुए साफ कर दिया है कि अब ‘तारीख पे तारीख’ का दौर लगभग खत्म होगा और सिर्फ बेहद जरूरी हालात में ही सुनवाई टाली जाएगी.

कोर्ट की ओर से 18 मार्च को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि पहले के 29 नवंबर 2025 और 2 दिसंबर 2025 वाले निर्देशों की जगह अब नया नियम लागू होगा. इसके तहत अलग-अलग तरह के मामलों के लिए अलग नियम तय किए गए हैं.